लोकायुक्त पुलिस के अनुसार उमरिया जिले के पटनार खुर्द निवासी वीरेंद्र सिंह ने 18 मई 2026 को रीवा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी के सलग्नीकरण आदेश को निरस्त कराने और रवानगी नहीं देने के एवज में मेडिकल ऑफिसर ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शुक्रवार को शिकायतकर्ता के माध्यम से आरोपी को तय स्थान पर बुलाया गया। जैसे ही उसने 5 हजार रुपये की रिश्वत ली, लोकायुक्त टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया और निरीक्षक एस. राम मरावी के नेतृत्व में की गई। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।







