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लूट के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपितों की जमानत निरस्त

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श्रेया न्यूज़ शहडोल द्रोपती धुर्वे :-  अनूपपुरः न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपितों धर्मेंद्र वंशकार, राज बंसल और राहुल वंशकार की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा हैदराबाद से मजदूरी कर लौट रहे राहगीर से स्मार्ट फोन एवं नगदी रूपये के लूट के मामले में चार आरोपितों धर्मेन्द्र वंशकार निवासी पटौराटोला, राज वंशकार निवासी पटौराटोला, भीमसेन उर्फ भिम्मा वंशकार निवासी बुढार और राहुल वंशकार निवासी केशवाही जिला शहडोल को गिरफ्तार करने पर जेल भेजा गया था।

रविवार-8 मार्च को राकेश कुमार पिता रामगरीब केवट उम्र करीब 34 साल निवासी ग्राम बैहाटोला थाना बिजुरी जिला अनूपपुर का थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि हैदराबाद से मजदूरी करके अपने साथी चमनलाल केवट के साथ ट्रेन से अनूपपुर लौटा था, धर्मेन्द्र वंशकार निवासी पटौराटोला अनूपपुर, राज बंशकार निवासी पटौराटोला अनूपपुर, भीमसेन उर्फ भिम्मा वंशकार निवासी बुढार और राहुल वंशकार निवासी केशवाही शहडोल ने बियर की बोतल तोड़कर पेट में अड़ाकर धमकी देते हुए 19000 रूपये का मोबाईल व 1400 रूपये लूट कर फरार हो गए।

उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस टीम का गठन कर आरोपितों की पता तलाश कर, आरोपित धर्मेन्द्र पिता स्व कंधीलाल वंशकार 31 वर्ष निवासी चंदासटोला अनूपपुर, राज पिता बृजेश वंशकार उम्र 21 वर्ष निवासी पटौराटोला अनूपपुर, भीमसेन उर्फ भिम्मा पिता स्वमुन्ना वंशकार उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड 15 बुढ़ार जिला शहडोल और राहुल पिता सुरेश वंशकार उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड 15 केशवाही थाना जैतपुर जिला शहडोल से लूट में प्रयुक्त मोटर सायकल व लूट की गई 19 हजार रूपये कीमती का मोबाईल तथा लूट की राशि 1400 रूपये जब्त किया गया। आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर जिला जेल भेजा गया था।

 

Shreya News
Author: Shreya News

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