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दिल्ली ब्लास्ट के बाद शहडोल कलेक्टर ने जारी किए निर्देश:होटल-लॉज में ठहरने वालों की पहचान होगी अनिवार्य

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  श्रेया न्यूज़ शहडोल सीमा सिंह :-       राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की घटना को देखते हुए शहडोल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने जिले में किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में संचालित सभी होटल, धर्मशाला, रैन बसेरा आदि में बाहर से आकर ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र और मोबाइल नंबर प्राप्त कर उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाए।

जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, लॉज, धर्मशाला और रैन बसेरा आदि के संचालकों के नाम-पते सहित सूची तैयार करें।

होटल, लॉज, धर्मशाला और रैन बसेरा के संचालकों का यह दायित्व होगा कि वे रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी, परिचय पत्र और मोबाइल नंबर सहित संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएं। संबंधित थाना प्रभारी जिले की सीमा में बाहर से आने वाले व्यक्तियों, किरायेदारों और श्रमिकों का सत्यापन लगातार सुनिश्चित करें।

आम जनता से अपील की गई है कि वे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, शॉपिंग मॉल आदि में किसी भी संदिग्ध वस्तु, वाहन या व्यक्ति को देखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

जिला अंतर्गत सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुलिस विभाग के साथ मिलकर टीमें बनाएं। ये टीमें होटल, धर्मशाला, रैन बसेरा और व्यावसायिक संस्थानों की लगातार जांच करें। संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्तियों या किरायेदारों की पहचान कर होटल और संस्थानों के मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Shreya News
Author: Shreya News

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