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बेटे के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार……….

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Chhattisgarh . 31 Jan 2025 . Saniya Ansari

26 अक्टूबर 2024 को महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने राजफाश कर दिया है। महिला की लाश के पास बांस का डंडा पड़ा था और शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।
Raipur the father along with his son killed his wife | बाप ने बेटे के साथ  मिलकर पत्नी को मार डाला: रायपुर में घरेलू विवाद में बांस से पीटा; 3 महीने से

थाना डीडीनगर क्षेत्रांतर्गत महादेवघाट रायपुरा में महिला की हत्या के आरोपित उसके पति और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित राजू कुर्रे उर्फ भोला सतनामी (62) और विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि वारदात को 26 अक्टूबर 2024 को अंजाम दिया गया था। मृतिका सुखवंतिन धीवर का शव एक दुकान में मिला था। उसकी लाश के पास बांस का डंडा पड़ा था और शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसकी मौत पीटने के कारण हुई थी। सूचना के बाद पुलिस ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच में यह सामने आया कि मृतका का पति और पुत्र दोनों फरार थे, जो अक्सर उससे विवाद करते रहते थे।

इसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की। टीम ने दोनों आरोपित राजू कुर्रे उर्फ भोला सतनामी (62 साल) और विधि से संघर्षरत एक बालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि किसी बात को लेकर उनका मृतका के साथ विवाद हुआ था।

इसके बाद उन्होंने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वे लोग फरार हो गए थे, जिसे अब पकड़ लिया गया है।

 

हत्या करने वाले 3 भाइयों को कैद की सजा

वहीं, एक अन्य मामले में ढाई साल पहले डीडीनगर इलाके के न्यू चंगोराभाठा शिवनगर में बीचबचाव करने वाले युवक की हत्या करने के तीन आरोपित भाइयों को कोर्ट ने 10-10 वर्ष की कैद और नौ सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपितों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए हैं। अपर लोक अभियोजक कैलाश आगाशे ने बताया कि 22 जून 2022 की रात 10.30 बजे राजा ठाकुर अपने दोस्त के साथ साकेत विहार से पैदल अपने घर आ रहा था।

 

बीच-बचाव करने पर पीट दिया था

इसी दौरान शिवनगर, न्यू चंगोराभाठा के पास आरोपित 27 साल के राम अवतार साहू, 24 साल के रामू साहू और 21 साल के किशोर साहू एक युवक की पिटाई कर रहे थे। इस दौरान बीच-बचाव करने पर तीनों भाइयों ने मिलकर राजा ठाकुर की बुरी तरह से पिटाई कर दी।

इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद राजा ठाकुर को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। डीडीनगर पुलिस ने शिकायत पर राम अवतार, रामू और किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

साथ ही तीनों आरोपितों से लाठी, लोहे का राड और स्टिक बरामद की थी। प्रकरण की जांच करने के बाद 19 सितंबर, 2022 को केस डायरी कोर्ट में पेश की। मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीनों भाइयों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई है।

Shreya News
Author: Shreya News

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