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MP: Shahdol News: शहडोल जिला शिक्षा अधिकारी पर गिरा निलंबन की गाज, कमिश्नर ने किया सस्पेंड

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Madhya Pradesh .10 Oct 2024 . Saniya Ansari

शहडोल: कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमान शुल्का ने मप्र सिविल; वर्गीकरण, नयंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शहडोल फूल सिंह मारपाची को तत्काल प्रभाव से निलम्भित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में मारपाची का मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, शहडोल नियत किया जाता है। निलंबित अवधि में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देना होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मारपाची, द्वारा स्व. राम राज द्विवेदी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 शासकीय माध्यमिक विधालय हरिजन बस्ती देवराव जनपद पंचायत ब्योहारी जिला शहडोल का सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन कि कार्यवाही नियम विरुद्ध प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालयीन पात्र क्रमांक 1190 1 अप्रेल द्वारा कारण बताओ सुचना पत्र जारी किया गया।

मारपाची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनक 8 अप्रेल को प्रस्तुत उत्तर पर अपर संचालक, लोक शिक्षण शहडोल से अभिमत चाहा गया। अपर संचालक लोक शिक्षण शहडोल के प्रतिवेदन क्रमांक 1386 दिनक 9 सितम्बर द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि स्व अवनीश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व रामराज द्विवेदी द्वारा अपने पिता के संविलियन तथा स्वय की अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में अवनीश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई।

माननीय उच्च न्यायलय मप्र जबलपुर द्वारा पारित निर्णय 22 सितम्बर में अवनीश द्विवेदी कि ओर प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनक से 90 दिवस के अंदर प्रकरण का निराकरण करने हेतु आदेश दिया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आदेश का भी पालन नहीं किया जाना पाया गया। मारपाची, का यह कृत्य कर्तव्य विमुखता और लापरवाही को प्रदर्शित करता है एव शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही का कृत्य किया गया है, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से दण्डनीये है।

Shreya News
Author: Shreya News

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