SUBSCRIBE NOW

Home » अपराध » रीवा जिले में बेटे ने मां को मारी थी कुल्हाड़ी, अस्पताल में कई दिनों तक तड़पने के बाद चली गई जान

रीवा जिले में बेटे ने मां को मारी थी कुल्हाड़ी, अस्पताल में कई दिनों तक तड़पने के बाद चली गई जान

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

  श्रेया न्यूज़ सीमा सिंह शहडोल :-   रीवा जिले के भुनगांव में एक बेटे ने शराब के नशे में अपनी मां को कुल्हाड़ी मार दी थी। इसके बाद उसे गंभीर घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

रीवा। रीवा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर मां की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना जवा थाना क्षेत्र के ग्राम भुनगांव की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

जानकारी के अनुसार यह पूरी वारदात गत 8 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे की है। ग्राम भुनगांव निवासी गुलाब बसोर शराब पीने का आदि था। घटना वाले दिन वह नशे की हालत में अपने घर के पास रहने वाली सुंदरिया देवी नाम की महिला के साथ गाली-गलौज कर रहा था। जब विवाद बढ़ा, तो आरोपी गुलाब हाथ में कुल्हाड़ी (टांगा) लेकर सुंदरिया देवी को मारने के लिए दौड़ा।

मां बीच-बचाव करने पहुंची थी

इसी बीच आरोपी की मां मछली बसोर बीच-बचाव करने पहुंचीं। उन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की और कहा कि विवाद मत करो। लेकिन नशे में अंधे हो चुके गुलाब ने अपनी मां की बात सुनने के बजाय उन पर ही हमला कर दिया। आरोपी ने अपनी मां के सिर पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

उपचार के दौरान मौत

घटना के तुरंत बाद घायल मछली बसोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जवा थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने धारा 109 (जो पूर्व में आईपीसी की धारा 307 के समकक्ष थी) के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन महिला की मृत्यु के बाद मामले में धारा 103 (पूर्व में आईपीसी की धारा 302) के तहत हत्या का अपराध जोड़ दिया गया।

आरोपी को गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए घेराबंदी की और घटना के दूसरे दिन 10 तारीख को उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी गुलाब बसोर को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

Shreya News
Author: Shreya News

Leave a Comment

READ MORE

Join Us