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भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, कॉलेज छात्राओं को फंसाकर किया था रेप

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  श्रेया न्यूज़ सीमा सिंह शहडोल -:     Bhopal Love Jihad Case: भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। आरोप है कि फरहान, साद और साहिल ने कॉलेज छात्राओं को फंसाकर रेप किया था। मकान सरकारी जमीन पर बने थे, तहसील न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई हुई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

भोपाल। भोपाल के गोविंदपुरा तहसील क्षेत्र के अर्जुन नगर में बने दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपितों के मकानों पर शनिवार सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इनके मकान सरकारी जमीन पर बने हुए थे। टीआईटी कालेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद मामले में यह पहली बड़ी कार्रवाई है।

प्रशासन की टीम ने एक दिन पहले ही बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली थी। शासकीय भूमि पर बने मकानों पर लाल निशान लगाने के साथ ही आरोपितों के स्वजनों को नोटिस तक दिए गए थे। इससे उन्होंने मकान खाली कर ताले लगा दिए थे। वहीं प्रशासन ने शुक्रवार को बेरिकेड्स लगा दिए गए थे।

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जानकारी के अनुसार कालेज छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपित फरहान, साद और साहिल के रायसेन रोड अर्जुन नगर में मकान बने हुए हैं। इसको लेकर गोविंदपुरा तहसील न्यायालय द्वारा 19 अगस्त को आदेश दिया गया था कि तीनों आरोपितों के मकान शासकीय जमीन खसरा नंबर 32, 42 और 43 पर कब्जा करके बनाए गए हैं।

इन्हें तोड़कर शासकीय भूमि को मुक्त करवाने की कार्रवाई आज निर्धारित की गई थी। इस आदेश के बाद से आरोपितों के स्वजन ने मकान खाली करके ताले लगा दिए हैं। वहीं शुक्रवार को प्रशासन ने इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए और अब शनिवार सुबह इन पर एक्शन हुआ।

जिला न्यायालय में चल रहा है मामला

जानकारी के अनुसार फरहान, साद, साहिल, नबील, अली और अबरार के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। सभी आरोपितों के खिलाफ भोपाल जिला न्यायालय में आरोप तय किया जा चुका है। आरोपित फरहान के वकील जगदीश गुप्ता का कहना है कि जिला न्यायालय में शुक्रवार को प्रकरण में सुनवाई हुई। जिसमें कलेक्टर और तहसीलदार को जिला न्यायालय ने शनिवार सुबह 11 बजे पेश होने का फरमान जारी किया है। ऐसे में यदि प्रशासन मकान तोड़ने की कार्रवाई करता है तो यह न्यायालय की अवमानना होगी।

Shreya News
Author: Shreya News

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