Night Shift For Women in MP: राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दी है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल, Night Shift For Women in MP: मध्य प्रदेश में अब महिलाएं कारखानों में रात की पाली में भी काम करेंगी। पुख्ता सुरक्षा उपायों और विशेष नियम एवं शर्तों को लागू करने की अनिवार्यता के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और कारखानों में रात की पाली (Night Shift) में काम करने की अनुमति दी है।
संस्थानों में महिला श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण दिया जाएगा। दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में रात्रि पाली में नौ बजे से सुबह सात बजे तक कार्य करने के लिए नियोजकों को महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। कम से कम पांच महिला श्रमिक के समूह में ही उन्हें कार्य पर लगाया जाएगा।
- कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, शौचालय, वॉशरूम, पेयजल और विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन सुविधाओं तक आवागमन का मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित तथा सीसीटीवी की निगरानी में होगा।
- जहां 10 या अधिक महिलाएं कार्यरत हों, वहां महिला सुरक्षाकर्मियों (गार्ड) की व्यवस्था करनी होगी एवं विश्राम कक्ष भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रतिष्ठानों को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रविधानों का पूर्ण पालन करना होगा।
- कारखानों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। साथ ही ठहरने की व्यवस्था महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजर के नियंत्रण में होगी। रात्रि पाली में सुपरवाइजरी स्टाफ का एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होंगी। पाली परिवर्तन के दौरान कम से कम 12 घंटे का अंतराल जरूरी होगा।







