श्रेया न्यूज़ द्रोपती धुर्वे शहडोल :- अनूपपुरः साइबर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस के त्वरित प्रतिक्रिया की मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार साइबर क्राइम की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित थाना में तत्काल सूचना दर्ज कर फ्राड के कारण गई धनराशि होल्ड कराने का प्रयास किया जाता है जिससे पीड़ित को कम से कम आर्थिक नुकसान हो जिसके अनुपालन में थाना बिजुरी पुलिस द्वारा साइबर धोखाधड़ी में फरियादी द्वारा सूचना देने पर संबंधित के खाते से गए पैसे को वापस कराने के लिए किए जाने वाले विधिक प्रयास तत्काल किए जाते है।
ऐसे ही एक मामले में 14 जनवरी को आवेदिका नियती पिता संतोष कुमार देवानी निवासी बिजुरी द्वारा थाने मे शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि अज्ञात साइबर ठगों द्वारा आनलाइन धोखाधड़ी करते हुए उनके बैंक खाते से 88 हजार 825 रुपये की राशि निकाल ली गई है। शिकायत प्राप्त होते ही थाना बिजुरी पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मामले को साइबर पोर्टल (1930) पर दर्ज किया गया तथा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान से समन्वय स्थापित कर संदिग्ध राशि के खाते को फ्रीज कराया गया।
त्वरित कार्यवाही के परिणाम स्वरुप ठगी की राशि में से लगभग 60 हजार रुपये की राशि को होल्ड कराया गया था जिसे पीड़ित को वापस दिलाने की प्रक्रिया की गई। जो न्यायालय के द्वारा होल्ड राशि पीड़ित को वापस दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रकार बिजुरी पुलिस की सक्रियता के कारण पीड़ित को करीब 60 हजार रुपए वापस मिल रहे हैं। पुलिस ने आमनागरिको से अपील है कि किसी भी अज्ञात काल, लिंक पर लालच में आकर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें। यदि किसी के साथ साइबर धोखाधडी होती है तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करायें।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विकास सिंह, उनि मानिम टोप्पों, आरक्षक आनंद कुमार, रवि सिंह तथा सायबर से पंकज मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रामनगर न्यायालय विशेष अ तहत दोन वारंटियों प्रस्तुत कि द्वारा क्षेत्र न्यायालय करते हु वारंट, भरण-प वारंट अंगद जुआं निवास भादवि निवा एक्ट भुव के वान नि







