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तीन माह की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को उम्रकैद, शरीर पर मिले थे आरोपी के बाल

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  श्रेया न्यूज़ शहडोल द्रोपती धुर्वे :-   मुरैना। तीन महीने की मासूम भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी के बाल और खून के सेंपल से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में चार माह से भी कम समय में फैसला देते हुए दोषी को सजा सुनाई है।

जिला न्यायालय की मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि यह सनसनीखेज घटना 30 दिसंबर 2025 की है। मुरैना शहर की एक बस्ती में महिला अपने बेटे को खाना खिला रही थी और तीन महीने की बेटी पास ही सो रही थी। महिला की सास मकान की दूसरी मंजिल पर थी। इसी दौरान महिला के ताऊ का बेटा, जो रिश्ते में जेठ लगता था। वह तीन महीने की बेटी को खिलाने के बहाने मासूम भतीजी को ले गया।

घर के कमरे में ले जाकर मासूम से दुष्कर्म कर डाला। बच्ची के बिलख-बिलखकर रोने की आवाज सुनकर उसकी मां पहुंची, तो दुष्कर्मी ताऊ बच्ची को चुप कराने का प्रयास कर रहा था। लहूलुहान हालत में बच्ची को पलंग पर पटककर भाग गया। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया।

बच्ची के शरीर पर मिले आरोपी के बाल

मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लेाक अभियोजक इंद्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि घटना स्थल पर मिले खून के सेंपल और बच्ची के शरीर पर मिले आरोपी के बाल को बतौर साक्ष्य में रखा गया।

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Author: Shreya News

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