Delhi . 28 Jan 2025 . Saniya Ansari
दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कस्टडी परोल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगो के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी है। ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल दिया है। इस दौरान ताहिर को पुलिस कस्टडी में चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। हालांकि, ताहिर करावल नगर अपने घर नहीं जा पाएगा।
शर्तों के साथ मिली है परोल
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कई कड़ी शर्तों के साथ चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दी है। कोर्ट के आदेशानुसार, ताहिर हुसैन जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रचार के लिए जेल से बाहर रहेगा। इस दौरान ताहिर हुसैन को दो लाख सात हजार, लगभग प्रतिदिन के हिसाब से दो दिनों की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। ताहिर हुसैन अपने घर नहीं जा सकेगा और केस से जुड़े मामले पर कोई बयान नहीं देगा। हालांकि, ताहिर पार्टी के ऑफिस जा सकता है।








