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नए साल के जश्न से पहले इंदौर पुलिस की एडवाइजरी जारी, नियम तोड़ने पर हो सकती है दो साल की जेल….

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Madhya Pradesh . 01 Jan 2025 . Saniya Ansari

नए साल का स्वागत करने के लिए लोग बेताब हैं. मध्य प्रदेश में पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है. पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव एक्ट का प्रचार प्रसार कर रही है.

साल 2024 अब चंद घंटे का मेहमान है. लोग नए साल का जश्न मनाने को तैयार हैं. नए साल का स्वागत धूमधाम से होगा. मध्य प्रदेश में रात के 12 बजते ही जश्न शुरू हो जाएगा. लेकिन नए साल के जश्न में नशा करना भारी पड़ सकता है. नशे में गाड़ी चलाने पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुस्तैद है. इंदौर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है.

ड्रिंक एंड ड्राइव एक्ट का प्रचार प्रसार कर नियम का उल्लंघन करने वालों को सजा और जुर्मानेा की जानकारी दी जा रही है. पुलिस उपायुक्त विनोद कुमार मीणा ने बताया कि नए साल के जश्न में उपद्रवी बाधा नहीं डाल सकेंगे. पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. खास तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है. ड्रिंक एंड ड्राइव एक्ट में नियम का उल्लंघन करने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है.

 

नए साल के जश्न से पहले जान लें पुलिस की एडवाइजरी 

धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने तैयारियों के सिलसिले में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आसपास के जिलों से आने वाली वाहनों पर नजर रखी जाएगी. वाहनों का चेकिंग अभियान चलाने के लिए पुलिस की टीम मुस्तैद है. नशे की हालत में वाहन चलाने पर गाड़ी को जब्त कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी.

 

नशे में गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है

अदालत का आदेश आने के बाद  गाड़ियों को मुक्त किया जा सकेगा. उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि एल्कोहल डिटेकटर के माध्यम से वाहन चालकों की जांच की जाएगी. पुलिस अधिकारियों को नशे का संदेह होने पर ड्राइवर का परीक्षण किया जाएगा. इस दौरान यदि नशे की मात्रा 100 एमएल पाई जाती है तो ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा सकता है.

Shreya News
Author: Shreya News

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