श्रेया न्यूज़ शहडोल सीमा सिंह :- रात्रि गश्त पर तैनात सहायक उप निरीक्षक रविशंकर गुप्ता, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शर्मा और मामले में समय पर अपराध दर्ज न करने वाले कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको को कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर लाइन अटैच किया गया है।
अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर पर 25 अक्टूबर की रात्रि गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और पथराव के मामले में थाना प्रभारी के साथ ही सहायक उप निरीक्षक तथा प्रधान आरक्षक को इस मामले में अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से ना करते हुए लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है।
जिस पर रात्रि ग्रस्त में लगे हुए सहायक उप निरीक्षक रविशंकर गुप्ता और प्रधान आरक्षक सुरेंद्र शर्मा ने सजगता से अपने पति कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही प्रदर्शित होने पर मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम 64(2) सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करने एवं घटना के संबंध में कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको के द्वारा तत्काल इस मामले पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं करते हुए अपराध नियंत्रण पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन अटैच किया गया है।







