सीमा सिंह शहडोल -: MP News: मेहतवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षिका शहनाज परवीन के खिलाफ डीइओ संजय सिंह तोमर ने निलंबन की कार्रवाई की है।
MP News: सीहोर के मेहतवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षिका शहनाज परवीन के खिलाफ डीइओ संजय सिंह तोमर ने निलंबन की कार्रवाई की है। शिक्षिका ने भारत और पाकिस्तान की तनातनी के बीच पाकिस्तानी सेना के पक्ष में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो में पाकिस्तानी सैनिकों के लिए अल्लाह से दुआ की गई थी। उक्त प्रकरण में शिकायत होने पर आष्टा एसडीएम स्वाति उपाध्याय मिश्रा ने डीइओ को पत्र लिख कार्रवाई की बात कही, जिसे लेकर शुक्रवार को शिक्षिका शहनाज परवीन को निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित करने के आदेश
डीइओ संजय सिंह तोमर ने जांच कराई तो पाया कि शहनाज परवीन द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं सोशल मीडिया (फेस बुक, वाट्सएप, इन्सटाग्राम, एक्स, आदि) पर ऐसी कोई भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड एवं फार्वड, वायरल नहीं कर सकता है। शिक्षिका शहनाज परवीन के उक्त कृत्य को उनकी स्वैच्छाचारिता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (एक) (दो) (तीन) का दोषी मानते हुए निलंबित करने के आदेश दिए।







