SUBSCRIBE NOW

Home » राज्य » NEET UG 2025 Result: नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर सकेगी एनटीए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हटाई रोक

NEET UG 2025 Result: नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर सकेगी एनटीए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हटाई रोक

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

  शैली पांडेय शहडोल -:   NEET UG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नीट यूजी के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर लगी रोक हटा ली है। एनटीए इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर शेष केंद्रों के परिणाम घोषित कर सकती है। कोर्ट ने शासन से प्रभावित परीक्षा केंद्रों की सूची विस्तृत जवाब के साथ प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई 19 मई को होगी
  1. नीट यूजी 2025 के दौरान कई परीक्षा केंद्रों की बिजली गुल हो गई थी।
  2. इंदौर के प्रभावित केंद्रों को छोड़कर परिणाम घोषित करने की अनुमति।
  3. कोर्ट ने दिए शासन को प्रभावित केंद्रों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश।

, इंदौर (Indore News)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नीट यूजी के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर गुरुवार को लगाई रोक एक दिन बाद ही शुक्रवार को हटा ली। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर शेष सेंटरों के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है।कोर्ट ने शासन से कहा है कि वह इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों की सूची विस्तृत जवाब के साथ प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। चार मई को देशभर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके लिए इंदौर में 49 केंद्र बनाए गए थे, मगर जोरदार बारिश और हवा के कारण बिजली और यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कई परीक्षा केंद्रों की बिजली गुल हो गई।

15 मई को आदेश जारी कर लगाई थी रोक

naidunia_image

इस कारण केंद्रों में अंधेरा छा गया और परीक्षार्थियों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी। कई जगह तो मोमबत्ती का इंतजाम भी नहीं हो सका था। परीक्षा के दौरान हुई इस अव्यवस्था को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 15 मई को आदेश जारी कर नीट यूजी का परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को मामले में दोबारा सुनवाई हुई।

पक्ष सुने बगैर दिया आदेश

केंद्र शासन की ओर से एडवोकेट हिमांशु जोशी ने कोर्ट को बताया कि हमारा पक्ष सुने बगैर आदेश जारी किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कुछ सेंटरों पर हुई अव्यवस्था की वजह से पूरे परीक्षा परिणाम पर रोक लगाना सही नहीं है।

naidunia_image

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मृदुल भटनागर ने विरोध किया। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने आदेश दिया कि एनटीए इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर परिणाम घोषित कर सकता है। अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

 

Shreya News
Author: Shreya News

Leave a Comment

READ MORE

Join Us