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इंदौर में अलर्ट…पुलिस का आदेश, किरायेदारों की सूचना देना जरूरी, बिना परमिशन आयोजन-प्रदर्शन पर बैन

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शैली पांडेय शहडोल  Indore News: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए इंदौर पुलिस ने शहर में किसी भी बड़े आयोजन, जुलूस और धरना प्रदर्शन को लेकर अब अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। बिना पूर्व सूचना के इस तरह का कोई भी आयोजन करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं
  1. पुलिस आयुक्त संतोष कुमारसिंह ने धारा 163 के तहत जारी किया आदेश।
  2. अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक का उपयोग व रखरखाव प्रतिबंधित होगा।
  3. भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए लिया निर्णय।

, इंदौर(India Pakistan War)। भारत-पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। संवेदनशील क्षेत्रों और रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पंपों पर बोतल या खुले डिब्बों में पेट्रोल बेचना-खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमारसिंह ने भी बीएनएस की धारा 163 के तहत कई तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

आयुक्त ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों नें लिप्त होने की सूचना मिल रही है। पूर्व में भी आतंकवादी संगठन के सदस्यों और बांग्लादेशी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। नगरीय सीमा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किरायेदारों, नौकरों, कर्मचारियों की जानकारी देना अनिवार्य है।

यह आदेश दिए गए

  • छात्रावास में रहने वाले छात्रों की जानकारी विहित प्रारूप में भरकर थाने में जमा करें।
  • होटल-लाज और धर्मशालाओं में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी अवश्य दें।
  • भवन निर्माण में लगे कारीगर, मजदूरों, ठेकेदारों की जानकारी भी दें।
  • राजनीतिक दल धरना, प्रदर्शन और जुलूस की विधिवत अनुमति लें।
  • नगरीय सीमा में धार्मिक संस्था, राजनीतिक संगठन, वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी बगैर अनुमति प्रदर्शन नहीं करें।
  • जुलूस, धरना प्रदर्शन और धार्मिक आयोजन में शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का उपयोग न हो।
  • नशीली गोलियों की खरीदी-बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
  • गर्भपात, गर्भ समापन संबंधित औषधियां बेचना प्रतिबंधित किया गया है।
  • पेट्रोल पंप से खुले में डिब्बे और बोतलों में पेट्रोल लेना व बेचना प्रतिबंधित है।
Shreya News
Author: Shreya News

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