श्रेया न्यूज़ शहडोल नीलू राठौर :- अनूपपुरः थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम पोड़ी में 28 मार्च 2021 के रात समय 10-30 बजे से 12-15 बजे के मध्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ओम प्रकाश सिंह परस्ते, उदय सिंह परस्ते के घर मे घुसकर गाली गलौज कर मारपीट कर घर में खड़ी कार को डंडा से मारकर छति ग्रस्त कर दिया गया था।
उक्त अपराध के संबंध में फरियादी ने थाना कोतवाली अनूपपुर में इस आशय कि शिकायत की जिसके संबंध में थाना में अपराध दर्ज व एसटीएससी एक्ट पंजीकृत किया गया और विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमति माया विश्वलाल के न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 13 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 33 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। बताया गया कि आरोपित विक्रम पिता स्व सूरज सिंह, अविनाश पिता सूरज सिंह (मृत), रवि पिता भाईलाल महरा, आशीष कुमार पिता अवध बिहारी केवट सभी निवासी बरबसपुर थाना व जिला अनूपपुर, पुरूषोत्तम पिता स्व सुन्दर सिंह, सूरज पिता कुंवर सिंह सभी निवासी पोडी वारदात में थे।
न्यायालय ने विक्रम सिंह एवं आशीष केवट को आजीवन कारावास एवं 3 हजार रूपए जुर्माना एवं आरोपित रवि महरा को सात साल का कारावास एवं 3 हजार जुर्माना तथा आरोपित पुरूषोत्तम सिंह एवं सूरज सिंह को 500 रूपए जुर्माना से दंडित किया गया। निर्णय उपरांत रवि महरा, विक्रम सिंह एवं आशीष केवट को जेल भेज दिया गया।







