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10 साल की सौतेली बेटी से दुष्‍कर्म के बाद बोला था नशे में गलती हो गई, कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा

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      श्रेया न्यूज़ शहडोल सीमा सिंह :-      18 दिसंबर 2024 को सौतेले पिता ने पत्नी से मारपीट करने के बाद 10 साल की बेटी को एक कमरे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में अगले दिन सुबह बच्ची की मां की रिपाेर्ट पर सोनकच्छ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लेकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।

सोनकच्छ (देवास)। सोनकच्छ थाना क्षेत्र में पत्नी से मारपीट करके दस साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले नशेड़ी सौतेले पिता को दोषी पाते हुए न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में मात्र नौ माह के अंदर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसके साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड किया गया है।

सोनकच्छ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर 2024 को सौतेले पिता ने पत्नी से मारपीट करने के बाद 10 साल की बेटी को एक कमरे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में अगले दिन सुबह बच्ची की मां की रिपाेर्ट पर सोनकच्छ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लेकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तारी के बाद आरोपित ने घटना करना कबूल किया था और कहा था नशे की हालत में उससे गलती हो गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

न्यायाधीश राकेश जमरा ने मंगलवार काे महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपित को पूरे जीवन काल के लिए सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी महेंद्रसिंह सितोले ने की। विशेष सहयोग एसआई आरके शर्मा, जसवंतसिंह पंवार, श्यामबिहारी शर्मा व सतीश भगत का रहा।

Shreya News
Author: Shreya News

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