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मुरैना में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत, कोर्ट ने 14 आरोपियों को सुनाई 10 साल की सख्त सजा

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      श्रेया न्यूज़ शहडोल सीमा सिंह :-      मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जनवरी 2021 में जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के मामले में 14 लोगों को दोषी पाया गया है। सोमवार को स्थानीय कोर्ट ने दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाया।

मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जनवरी 2021 में जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के मामले में 14 लोगों को दोषी पाया गया है। सोमवार को स्थानीय कोर्ट ने दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाया। साथ ही दोषियों पर 17.73 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस मामले में 15 लोगों को पुलिस ने आरोपित बनाया है। इसमें एक नाबालिग है।

उस समय जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत की बात सामने आई थी लेकिन पुलिस ने केस डायरी में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत का जिक्र किया है। शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार ने बताया कि 11 दोषियों पर 1.32 लाख के मान से 14.52 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। तीन दोषियों पर 1.7 लाख रुपये के मान से 3.21 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है।

Shreya News
Author: Shreya News

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