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खुले में मांस बिक्री पर सख्त कार्रवाई का आदेश:शहडोल में अपर मुख्य सचिव बोले- दुकानों में ग्रीन नेट और अपारदर्शी कांच लगाना अनिवार्य

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सीमा सिंह ,शहडोल – मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने शुक्रवार को शहडोल में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने खुले में मांस-मछली की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। साथ ही मांस विक्रेताओं को ग्रीन नेट और अपारदर्शी कांच अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कहा गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ने रसन वितरण वयवस्था में सुधार के लिए भी कई महत्व पूर्ण निर्देश दिए उन्होंने कहा कि                           बायोमैट्रिक समस्या होने पर पात्र हितग्राहियो कि सहमति से नॉमनी बनाने का प्रावधान किया गया है यह नॉमनी हितग्राही का रक्त सम्बन्धी होना चाहिए राशन दुकान से कोई भी पात्र व्यक्ति राशन लिए बिना न लौटे,यह सुनिश्चित करे छात्रावास कि वयवस्थाओ में सुधार के लिए जिलाधिकारी एक-एक गोद ले ले साथ ही नियमित निरक्षण ओर आवश्यक सुविधाओं कि जाँच करतेरहे                                                                                                                                                                                       बैठक में विद्युत विभाग जल संसाधन , स्वास्थय विभाग ओर लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों कि समीक्षा भी कि गई सभी विभागों को आवश्यकक दिशा-निर्देश जारी किये गए है
Shreya News
Author: Shreya News

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