SUBSCRIBE NOW

Search
Close this search box.
Home » जिला समाचार » प्रदेश के इस जिले की रेत व कोयला खदानो में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

प्रदेश के इस जिले की रेत व कोयला खदानो में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

श्रेया न्यूज़ ,
उल्लंघन पर होगी एफआईआर, स्वीकृत खदानों को छोड़ कहीं से भी नहीं होगा रेत-कोयले का उत्खनन व परिवहन शाहडोल•May 16, 2024 / 2:02 pm•padma mishra

शहडोल. सोन घडिय़ाल क्षेत्र, सोन, समधिन, बनास, झापर, कसेड़ एवं सरफा नदी से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण को लेकर प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। नदियों में स्वीकृत खदानों के अलावा चिन्हित स्थलो से रेत व कोयला के अवैध उत्खनन व भण्डारण पर प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसे लेकर गांव-गांव मुनादी कराई जाएगी साथ ही सभी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर संबंधित आदेश चस्पा किए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में बहने वाली नदियों व नालों के साथ ही कोयलांचाल क्षेत्र से कोयले का अवैध उत्खनन व भण्डारण धड़ल्ले से किया जा रहा था। रेत व कोयले के इस अवैध कारोबार के चलते आए दिन घटनाएं घट रही थी। इसे लेकर लगातार आम नागरिक, समाजसेवी संगठन द्वारा इसकी शिकायतें की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर तरुण भटनागर ने जिले में रेत, कोयला उत्खनन पर प्रभावी रूप से रोक लगाए जाने एवं परिशान्ति बनाए रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कोयला परिवहन पर भी प्रतिबंध
प्रतिबंधात्मक आदेश में तहसील सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत बडख़ेरा, पोंगरी, नवलपुर, नंदना, खितोली, धुरवार, जमुआ से कोयला का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। तहसील बुढार क्षेत्र अंतर्गत रामपुर बटुरा, बिछिया, साबो, धनगवां से कोयला का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। तहसील जैतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशवाही से कोयला का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जिले के चिन्हांकित क्षेत्रों में रेत, कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के निषेध के लिए प्रभावशील रहेगा।
यहां से नहीं कर सकेंगे रेत उत्खनन व परिवहन
जारी आदेश में कहा गया है कि तहसील ब्यौहारी के सोन घडिय़ाल क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सुखाड़, सथनी, बरहाई, नौढिय़ा, खामडांंड, जनकपुर, झिरिया, गोपालपुर तथा सोन नदी अंतर्गत पपौंध, दुअरा, तिखवा, पपौड़ एवं समधिन नदी अंतर्गत नौढिया, भोलहरा, भोलहरी, एवं झापर नदी के रसपुर से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डांरण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। तहसील बुढ़ार अन्तर्गत सोन नदी पर स्थित ग्राम जरवाही के बटली घाट से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। तहसील सोहागपुर अन्तर्गत ग्राम नरवार स्थित मुडऩा नदी, ग्राम सिंहपुर सरफा नाला, ग्राम छाता ग्राम बोडऱी व ग्राम उधिया से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। तहसील गोहपारू अन्तर्गत सोन नदी धनगवां, ग्राम सेमरा छरौंछा नाला, ग्राम धौनहा गोडऩा नाला पर स्थित बरमबाबा घाट के अतिरिक्त ग्राम चुहिरी, ग्राम लेदरा से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
जिले में रेत उत्खनन व परिवहन के चल रहे कारोबार के मुद्दे को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। ब्यौहारी के सोन घडिय़ाल संरक्षित क्षेत्र सुखाड़, सथनी, बरहाई, नौढिय़ा, खामडांंड, जनकपुर, झिरिया, गोपालपुर तथा सोन नदी अंतर्गत पपौंध, दुअरा, तिखवा, पपौड़ एवं समधिन नदी अंतर्गत नौढिया, भोलहरा, भोलहरी, एवं झापर नदी के रसपुर से रेत उत्खनन व परिवहन को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।
Shreya News
Author: Shreya News

Leave a Comment

READ MORE

  • buzz4ai
  • digitalconvey
  • marketmystique
  • digitalgriot
  • Marketing Hack4u

READ MORE

Join Us