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सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प… आजीवन कारावास काट रहे बंदी ने ब्लेड से किया जानलेवा हमला

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    श्रेया न्यूज़ शहडोल सीमा सिंह :-      गांधीनगर स्थित केन्द्रीय जेल में सजायाफ्ता बंदी ने दो कैदियों पर ब्लेड से हमला कर दिया। दोनों के गालों पर चोट लगी है। रुपयों को लेकर विवाद में हमला करने की बात सामने आई है। जेल प्रबंधन के पत्र पर गांधीनगर पुलिस ने फिलहाल मारपीट का केस दर्ज किया है।

भोपाल। गांधीनगर स्थित केन्द्रीय जेल में सजायाफ्ता बंदी ने दो कैदियों पर ब्लेड से हमला कर दिया। दोनों के गालों पर चोट लगी है। रुपयों को लेकर विवाद में हमला करने की बात सामने आई है। जेल प्रबंधन के पत्र पर गांधीनगर पुलिस ने फिलहाल मारपीट का केस दर्ज किया है।

अड़ीबाजी और मारपीट के केस में जेल

थाना प्रभारी विजेंद्र मर्सकोले ने बताया कि फरहान उर्फ मामू हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसके परिचित जहांगीराबाद निवासी अरबाज शेख पाक्सो के केस में जेल में बंद है। साथ ही शुभम राय उर्फ भूरा भी अड़ीबाजी और मारपीट के केस में जेल में है। बुधवार दोपहर करीब एक बजे फरहान ने ब्लेड से उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराने के बाद फरहान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

5 वर्ष के सश्रम कारावास और 4,000 अर्थदंड

पारिवारिक विवाद को लेकर पिता और पुत्र पर धारदार चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने वाले चार आरोपितों अकरम अंसारी, वसीम अंसारी, इमरान अंसारी और शाहरुख खान को अपर सत्र न्यायाधीश जैनुल आब्दीन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 324 तथा 326 के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 4,000-4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

सभी चारों आरोपितों को दोषसिद्ध कर दंडित किया

पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपितों ने फरियादी अरबाज खान और उसके पिता फसर खान पर धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। पड़ोसियों ने दोनों को घायल अवस्था में भानुपर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। विवेचना पूरी करने के बाद प्रकरण का अभियोग पत्र जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने सभी चारों आरोपितों को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

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Author: Shreya News

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